करनाल, 20 अगस्त। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने जिला में पंजीकृत सभी प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को चुनावी प्रचार सामग्री जैसे पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि सामग्री की छपाई और प्रकाशन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना जांच पड़ताल व नियमों के विरूद्ध जाकर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें। चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पम्पलेट व पोस्टर आदि छापना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए का उल्लंघन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसमें छह महीने की सजा से लेकर प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अवश्य छापें।
नियमों के विरुद्ध प्रचार सामग्री छापने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने जिला के प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को दिए सख्त निर्देश
नियमों के उल्लंघन पर छह महीने की सजा व प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का है प्रावधान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की हुई है इसलिए यह जरूरी है कि उनके पम्पलेट व पोस्टर आदि के खर्च का भी पूरा हिसाब किताब रहे। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से संबंधित पम्पलेट व पोस्टर आदि उसी स्थिति में छापें जब सामग्री छपवाने वाला व्यक्ति हलफनामे के साथ दो गवाह दें और उनके हस्ताक्षर भी लेने जरूरी हैं। ऐसे पोस्टर व पम्पलेट आदि छापने के बाद उनकी एक कॉपी जिला मैजिस्ट्रेट को भेजनी होगी और राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी को कॉपी भेजकर यह बताना होगा कि अमुक व्यक्ति ने चुनाव से संबंधित कितनी संख्या में पोस्टर अथवा पम्पलेट छपवाएं है और उनके खर्च का भी विवरण देना होगा। कॉपी से कॉपी करना भी इसी श्रेणी में आता है। चुनाव पम्पलेट/पोस्टर का अर्थ प्रचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले उन सभी दस्तावेजों से है, जिनमें किसी भी राजनीतिक दल या विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार से संबंधित प्रचार की जानकारी हो।