पानीपत, 9 फरवरी। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा ऐसे दिव्यांग जनों का सहयोग करने को लेकर दिव्यांग पेंशन दी जाती है। अब यह पेंशन प्रोएक्टिव माध्यम से बनना शुरू हो गई है।
डीसी ने जानकारी देते बताया कि जिन दिव्यांग पात्रों की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो को 3 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जा रही है।
जिले में जनवरी माह में 28 पात्रों ने लिया लाभ
पात्रों को इसका लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें को पूरा करना जरूरी है। उपायुक्त ने बताया कि जनवरी माह में 28 दिव्याग ने सरकार की इस स्कीम का लाभ लिया व फरवरी माह में अब तक 5 दिव्याग इस योजना का लाभ ले पाए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो व व हरियाणा का वासी हो। आवेदक की मासिक आय सरकार द्वारा निर्धारित अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी से अधिक न हो। शारीरिक तौर से दिव्यांगता 60 प्रतिशत या इससे अधिक। मंदबुद्धि दिव्यांगता में 60 प्रतिशत या इससे अधिक गूंगा व बेहरापन दिव्यांगता 60 प्रतिशत हो व नेत्रहीन दिव्यांगता 60 प्रतिशत हो।
उपायुक्त ने बताया कि आवेदक किसी भी सरकारी,अर्धसरकारी विभाग से किसी भी प्रकार की कोई पेंशन,वित्तीय सहायता प्राप्त न कर रहे हों। उपायुक्त ने बताया कि दिव्यांगता के लिए प्रमाण पत्र सिविल सर्जन मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया हो तथा तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो व प्रमाण पत्र में दिव्यांगता स्थाई हो।