कैथल, 4 सितम्बर ( एडिटर अनिल धीमान ) : एसडीएम कपिल कुमार ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से मकान मुरम्मत के लिए क्रियान्वित की जा रही डा. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था।
एसडीएम कपिल कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मुरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 80 हजार रुपये दी जाती हैं। हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। योजना को लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए। प्रार्थी परिवार पहचान पत्र आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी / बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, मकान की मुरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।
सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ--अनुसूचित जाति वर्ग के साथ-साथ अन्य वर्गों के बीपीएल परिवार को भी होगा फायदा, घर की मुरम्मत करने के लिए प्रदान की जाती है 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता
उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणाएससीबीसीडॉटजीओवीडॉटइन पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट लगाने अनिवार्य हैं। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फॉर्म आपके जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरे। डॉक्यूमेंट की कॉपी साफ लगाएं, जिससे आपका काम जल्दी होने में आसानी होगी।