दिव्यांगजन अवश्य बनवाएं यूडीआईडी कार्ड:शांतनु आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान - Discovery Times

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दिव्यांगजन अवश्य बनवाएं यूडीआईडी कार्ड:शांतनु आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान

 

 कुरुक्षेत्र: उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि जिला के दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने दिव्यांगजनों से आह्वान किया है कि वे 30 नवंबर तक अपना यूडीआईडी कार्ड अवश्य बनवाएंं। उन्होंने कहा कि यह कार्ड दिव्यांगजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उनका सम्पूर्ण डाटा दर्ज होगा, जिससे दिव्यांगजनों को अपने साथ कई दस्तावेजों की प्रतियां रखने व साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी।  यूडीआईडी कार्ड दिव्यांग व्यक्ति के सभी आवश्यक विवरणों को कैप्चर करेगा जिन्हें एक पाठक की मदद से डिकोड किया जा सकता है।

उपायुक्त ने कहा कि यूडीआईडी कार्ड भविष्य में विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगजनों की पहचान, सत्यापन का एकल दस्तावेज होगा। यूडीआईडी कार्ड ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग लाभार्थियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की ट्रेकिंग सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी अटल सेवा केन्द्र या स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 


आयुष्मान भारत योजना के तहत 16 से चलेगा आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान 

कुरुक्षेत्र :उपायुक्त शांतनु शर्मा के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत जिला के नागरिक अस्पताल में आगामी 16 नवंबर से नए आयुष्मान कार्ड बनाने की शुरुआत की जा रही है। यह जानकारी एडीसी अखिल पिलानी ने दी है।  

उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कवर होने वाले एक लाख 80 हजार से नीचे आय वाले लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के इच्छुक व्यक्ति 16 नवंबर को नागरिक अस्पताल में पहुंचकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। 

एडीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 5 लाख की नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत योग्य पात्र परिवार हरियाणा सरकार की ओर से पैनल में लिए गए निजी एवं सरकारी अस्पतालों में 5 लाख तक कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। 

उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के इच्छुक पात्र व्यक्ति को परिवार पहचान पत्र व आधार कार्ड अपने साथ लाना होगा।  आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना अति अनिवार्य है। इसके बाद ही मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की हुई है. जिसके तहत कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की ओर से निर्धारित अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। हरियाणा सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित राजकीय एवं निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़ चुके हैं। 

रेगुलाईजेशन पॉलिसी शुरू, आवेदक को कॉलोनी नियमित करवाने के लिए कार्यालय में जमा करवाने होगें जरूरी कागजात

कुरुक्षेत्र: उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि नगर परिषद/नगरपालिका की सीमा से बाहर पडऩे वाली अवैध कॉलोनियों को सरकार द्वारा नियमित करने के लिए रेगुलाईजेशन पॉलिसी लाई गई है। जिसके तहत नगर परिषद/नगरपालिका की सीमा से बाहर पड़ने वाली अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए छ: माह की समय अवधि रखी गई है; अवैध कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए जो भी ब्यौरा/दस्तावेज हैं उन्हें जिला नगर योजनाकार कार्यालय में जमा करवाएं।

उपायुक्त ने कहा कि आवेदक अपने दस्तावेज लघु सचिवालय जिला नगर योजनाकार कार्यालय में जमा करवा सकता है। उन्होंने बताया कि यह आवेदन 18 जनवरी 2023 तक जमा करवा सकते है।  जिस व्यक्ति द्वारा कॉलोनी काटी गई है और कॉलोनी में रैजिडेंस वैलफेर एसोसियेशन ( आवासीय कल्याण संघ) होना अंत्यत जरूरी है। वहीं व्यक्ति आवेदन कर सकता है। कॉलोनी को नियमित करवाने के लिए एरिया नॉरम नहीं रखे गये है। केवल वहीं कॉलोनी नियमित की जाएगी जो एक जुलाई 2022 से पहले बनी हो और उससे पहले ही वहां प्लाट बेचे गए हो।

उन्होंने कहा कि कॉलोनी को नियमित करवाने के लिए कॉलोनी में बेचे गए प्लॉट की रजिस्टरी, प्लाटों मालिकों की सूची, जिस गांव/ कस्बे में कॉलोनी है उसको गुगल सेटेलाईट पर मार्क करें, अवैध कॉलोनी का लेआउट प्लान जिस पर कॉलोनी की बोंडरी, बने हुए प्लाट, कुल प्लाट, खाली प्लाट, मौजूदा सामुदायिक साईट, पार्क, स्कूल, मैडिकल स्टोर , मन्दिर, सामुदायिक साईट, बिजली की तारे, पाईप लाईन, सीवरेज लाईन, गैस पाईप लाईन, सरकारी भूमि आदि को उनकी लम्बाई चौड़ाई व एरिया के साथ सक्षेंप में दिखाया गया हो। कॉलोनी में प्रदान की गई सर्विस जैसे सडक़, पानी की लाईन, सीवरेज की लाईन, बिजली के सम्भे व सर्विस प्लान, शपथ पत्र जिस पर लिखा हो कि वह जो भी डेवलपमेंट चार्जध् रेगुलराइजिंग चार्ज होगा वह सरकार को जमा करवाना होगा और हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी प्रति कार्यालय में जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि कॉलोनी को नियमित करवाने के लिए खाली जगह का दस प्रतिशत कलेक्टर रेट व बनी हुई जगह का 5 प्रतिशत कलेक्टर रेट जमा करवाना होगा।

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