सगे भाई की हत्या करने के आरोपी को सुनाई आजीवन कठोर कारावास व जुर्माने की सजा । - Discovery Times

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सगे भाई की हत्या करने के आरोपी को सुनाई आजीवन कठोर कारावास व जुर्माने की सजा ।

 


जिला कुरुक्षेत्र की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सगे भाई की हत्या करने के आरोपी को सुनाई आजीवन कठोर कारावास व जुर्माने की सजा । जिला कुरुक्षेत्र की जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री आराधना साहनी की अदालत ने सगे भाई की हत्या करने के आरोप में अजरुद्धीन पुत्र रियाजरुद्धीन वासी कुडसैल थाना माहलगा जिला अरअरिया बिहार को आजीवन कठोर कारावास व 01 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । यह जानकारी जिला उप न्यायवादी श्री चन्द्रमोहन ने दी ।


              यह जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी ने बताया कि दिनांक 31 अगस्त 2020 को गुलजार सिंह पुत्र दलीप सिंह वासी रामनगर थाना शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र ने थाना शाहबाद पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह खेती बाडी का काम करता है । उसने काकडा पट्टी शाहबाद में लगती अमरीक सिंह पुत्र इन्द्र सिंह की जमीन ठेके पर ली हुई थी । उसने ईख की खेती भी कर रखी थी । उसने अपनी ईख की करीब 04 एकड फसल को बंधवाने के लिए लेबर के दो आदमी जिनमें अब्बूनसर व अजरुद्धीन पुत्रान रियाजरुद्धीन वासीयान कुडसैल थाना माहलगा जिला अरअरिया बिहार को बुलाया था । वह उसके खेत में बने टयूबवैल के कोठे पर ही रहने लगे गये थे । दिनांक 27 अगस्त 2020 को वह अपने खेत में गया तो अजरुद्धीन कहने लगा कि उसका भाई अब्बूनसर उसको शराब पीकर मारता-पीटता है । उसने उसको दोनों भाईयों को आपस में मिलझुल कर रहने के लिए समझा दिया था और वहां से चला गया था । दिनांक 28 अगस्त 2020 को जिस समय वह अपने खेत में गया तो वह दोनों आपस में गाली गलौच कर रहे थे । उसने फिर दोनों को समझा कर छुडवा दिया । वह शाम को करीब 06 बजे फिर वह अपने खेत में गया तो उसने देखा कि अब्बूनसर टयूबवैल के कोठे के बाहर पेड के नीचे लकडी के तख्त पर मृत अवस्था में पडा था । जिसके शरीर पर चोट के निशान थे और शरीर पर खुन जमा हुआ था । उसके बांये हाथ, मुंह व नाक को किसी जानवर ने खाया हुआ था । उसको शक है कि अब्बूनसर की हत्या उसके भाई अजरुद्धीन ने की है । जिसकी शिकायत पर थाना शाहबाद में मामला दर्ज करके जांच थाना शाहबाद प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र कुमार द्वारा स्वयं की गई। पुलिस टीम ने दिनांक 01 सितम्बर 2020 को आरोपी अजरुद्धीन पुत्र रियाजरुद्धीन वासी कुडसैल थाना माहलगा जिला अरअरिया बिहार को गिरफ्तार कर लिया । आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था । मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था ।


मामले की नियमित सुनवाई करते हुए दिनांक 23 मई 2022 को जिला एवं सैशन न्यायाधीश सुश्री आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर अपने ही सगे भाई की हत्या करने के आरोपी अजरुद्धीन पुत्र रियाजरुद्धीन वासी कुडसैल थाना माहलगा जिला अरअरिया बिहार को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 01 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना न भरने की सुरत में 06 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । 

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