कुरुक्षेत्र:जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने धोखाधडी से फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गैंग का सहयोगी पांचवे आरोपी को किया गिरफ्तार । जिला पुलिस कुरुक्षेत्र की स्पैशल डिटेक्टिव सैल की टीम ने धोखाधडी से फर्जी पासपोर्ट बनवाने के गैंग का पर्दाफाश करते हुए आरोपी विक्रम वर्मा पुत्र किशोर वासी अशोक विहार अम्बाला शहर, मोहित गुगलानी पुत्र अशोक कुमार वासी गुरुनानक कालोनी पेहवा व सुमित पुत्र सुरेश कुमार वासी फरल जिला कैथल हाल डकौली मोहाली पंजाब को गिरफ्तार करके उनको 03 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। आरोपी मोहित गुगलानी ने पुलिस रिमांड अवधि के दौरान पुलिस को दिये अपने ब्यान में बताया था कि उसने एक पुलिस कर्मचारी की सहायता से इस प्रकार के और भी पासपोर्ट बनवा रखे हैं। जिन पर भी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। दिनांक 19 अप्रैल 2021 को दर्ज मामले में सहयोग करने वाले पुलिस कर्मचारी हवलदार अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। दिनांक 04 मई 2021 को स्पैशल डिटेक्टिव सैल की टीम ने आरोपी हरिन्द्र सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह वासी हरपुरा थाना बटाला जिला गुरदासपुर पंजाब को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की । यह जानकारी उप पुलिस अधीक्षक, यातायात श्री नरेन्द्र सिंह ने दी।
जानकारी देते हुए श्री नरेन्द्र सिंह ने बताया कि दिनांक 19 अप्रैल 2021 को थाना शहर पेहवा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक व दिलबाग सिहं की टीम अपराध तलाश के समबन्ध में पेहवा चौंक पेहवा पर मौजूद थी कि पुलिस टीम को गुप्त सुचना मिली कि हरेंद्र सिंह पुत्र मुखत्यार सिहं वासी गुरदासपुर पंजाब ने दीवान कालोनी पेहवा का झूठा फर्जी पता देकर कागजात तैयार करके अपना पासपोर्ट फरवरी 2020 मे बनवाया हुआ था। जिस सूचना पर सहायक उप निरीक्षक ने थाना सदर पेहवा पहुँचकर थाना पेहवा का 2020 का रिकार्ड चैक किया जो थाना के रिकार्ड अनुसार थाना में हरेंद्र सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह वासी दीवान कालोनी पेहवा का पासपोर्ट बनना मालुम हुआ । जिस पते पर जाकर आस पडोस में पता किया गया तो उस जगह पर कोई हरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। जिसके बारे में गहनता से पता करने पर पाया गया कि यहां पर हरेन्द्र सिंह नाम का कोई व्यक्ति इस पते पर न तो रह रहा है और न ही कभी रहा है। जिस पर पुलिस ने फर्जी पते पर फर्जी कागजात तैयार करके पासपोर्ट बनवाने का मामला दर्ज करके जांच स्पैशल डिटेक्टिव सैल को सौंप दी क्योंकि इस प्रकार का एक मामला पहले भी दर्ज होना पाया गया है। जिसकी जांच स्पैशल डिटेक्टिव सैल द्वारा की जा रही है। मामले की जांच करते हुए स्पैशल डिटेक्टिव सैल के प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह, उप निरीक्षक बलजीत, रामचन्द्र, सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार, हवलदार पवन कुमार, संजीव कुमार व विजय कुमार की टीम ने मामले की गहनता से जांच करते हुए जांच पर पाया कि इस प्रकार का कार्य मोहित गुगलानी अपने अन्य साथी विक्रम व सुमित के साथ मिलकर कर रहा है। जिनको मामले में गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश किया । आरोपियों को अदालत के आदेश से 03 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया । जिन्होंने रिमांड अवधि के दौरान मोहित गुगलानी से एक लेपटोप जिसमें वह फर्जी कागजात तैयार करता था तथा एक लाख रुपया बरामद किया। आरोपी विक्रम वर्मा से 15 हजार रुपये तथा एक डायरी जिसमें वह फर्जी पासपोर्ट बनाने का रिकार्ड रखता था को बरामद करने में सफलता हासिल की है। आरोपी विक्रम वर्मा पुत्र किशोर वासी आशोक विहार अम्बाला शहर, मोहित गुगलानी पुत्र अशोक कुमार वासी गुरुनानक कालोनी पेहवा व सुमित पुत्र सुरेश कुमार वासी फरल जिला कैथल हाल डकौली मोहाली पंजाब को गिरफ्तार करके उनको 03 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। आरोपी मोहित गुगलानी ने पुलिस रिमांड अवधि के दौरान पुलिस को दिये अपने ब्यान में बताया था कि उसने एक पुलिस कर्मचारी की सहायता से इस प्रकार के और भी पासपोर्ट बनवा रखे हैं। जिन पर भी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। दिनांक 19 अप्रैल 2021 को दर्ज मामले में सहयोग करने वाले पुलिस कर्मचारी हवलदार अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया था । दिनांक 04 मई 2021 को स्पैशल डिटेक्टिव सैल के उप निरीक्षक बलजीत सिंह, उप निरीक्षक रामचन्द्र, हवलदार पवन कुमार व प्रभदयाल की टीम ने आरोपी हरिन्द्र सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह वासी हरपुरा थाना बटाला जिला गुरदासपुर पंजाब को गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश किया । जिसको माननीय अदालत के आदेश से 03 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपी से पुछताछ की । आरोपी ने पुलिस की पुछताछ पर बताया कि उसने अपना पासपोर्ट दीवान कालोनी पेहवा के फर्जी पते पर फर्जी कागजात तैयार करवा कर मोहित गुगलानी, सुमित व विक्रम के माध्यम से बनवाया था। उसको कार में एक पुलिस कर्मचारी जो कि सादे कपडों में था मिला था। जिसने उसके एक दो सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। उसका नाम अशोक कुमार बताया था । पासपोर्ट बनवाने के लिए उसने मोहित गुगलानी को 02 लाख 50 हजार रुपये अपने भाई मनिन्द्र के माध्यम से दिये थे। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया ।