हत्या करने की नियत से मारपीट करने तथा जान से मारने धमकी देने के आरोप में चार गिरफ्तार - Discovery Times

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हत्या करने की नियत से मारपीट करने तथा जान से मारने धमकी देने के आरोप में चार गिरफ्तार

 

(कुरुक्षेत्र): थाना लाडवा पुलिस ने हत्या करने की नियत से मारपीट करने तथा जान से मारने धमकी देने के आरोप में किया चार गिरफ्तार| थाना लाडवा पुलिस ने हत्या करने की नियत से मारपीट करने तथा जान से मारने धमकी देने के आरोप में बलिन्द्र पुत्र साधू राम, राहुल पुत्र जय पाल वासीयान  सम्भालखा, जोनी पुत्र चूडसिंह व लोकेश पुत्र राजा राम वासीयान संघीपुर जिला यमुनानगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की| यह जानकारी पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल ने दी|


यह जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 3 जनवरी 2021 को मुकेश कुमार पुत्र रिखी राम वासी संभालखा लाडवा ने थाना लाडवा पुलिस को दिए अपने ब्यान में बताया कि उसकी पत्नि सुबह के समय गली मे झाडू लगा रही थी। जिस कारण गली में धुल उठ रही थी। बलीन्द्र पुत्र डालू राम वासी समालखा अपने घर की तरफ से आया और इस बात को लेकर उसकी पत्नि के साथ गाली-गलौच करना शुरू कर दिया। गाली-गलौच सुनकर वह मौका पर आ गया। बलवीन्द्र ने उसके साथ भी बहस करनी शुरु कर दी और धमकी देकर गया कि तुम्हें देख लूंगा अभी यही पर रहना। वह , उसका भाई राजेश, पितामांभाभीछोटे भाई की पत्नि अपने घर पर ही थे। कुछ देर बाद बलवीन्द्र पुत्र डालू रामराज कुमार पुत्र जय पालतिली पुत्र जयपालरजत पुत्र गिरराजसुमित पुत्र जरनैल सिंह वासी समालखा व जोनी पुत्र चूडसिंह वासी संघीपुर जिला यमुनानगर के साथ अन्य 6/7 लड़के सभी मुंह पर कपडा लपेटा हुआ था। उन सभी के हाथों मे तलवारडण्डे व गन्ना काटने वाला कटर थे। उन्होंने उसके भाई राजेशउसके पिताउसकी मांउसकी भाभीउसके छोटे भाई की पत्नि  पर हमला कर दिया। जिसमें उसके परिवार के सभी सदस्यों को चोटें लगी हैं। उसके पिता की हालत काफी गंभीर है। जिसकी शिकायत पर थाना लाडवा पुलिस ने हत्या करने की नियत से मारपीट करने तथा जान से मारने धमकी देने का मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक कुलदीप सिंह को सौंप दी गई। पुलिस टीम ने आरोपी बलिन्द्र पुत्र साधू राम, राहुल पुत्र जय पाल वासीयान सम्भालखा, जोनी पुत्र चूडसिंह व लोकेश पुत्र राजा राम वासीयान संघीपुर जिला यमुनानगर को गांव बड़शामी से काबू करके गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके माननीय अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया।

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