कुरुक्षेत्र 13 अक्टूबर 2020: नशीली वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस विभाग द्वारा जब्त किये गये नशीले पदार्थों को बाखली पेपर मील पेहवा में नष्ट किया जायेगा | पुलिस विभाग द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किये जानते है | कई बार पुलिस विशेष अभियान चला कर नशे के धन्धें में लगे लोगों पर कार्यवाही करते हुए नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके नशीले पदार्थों को जब्त किया जाता है । जब्त शुद्धा नशीले पदार्थो को एक कानूनी प्रक्रियां के तहत नष्ट किया जाता है, ताकि इस प्रकार के नशीले पदार्थों का कोई दुषप्रयोग ना कर सकें । अंबाला रेंज के अंतर्गत आने वाले तीन जिलों की पुलिस द्वारा दर्ज किये गये 92 मामलों में जब्त किये गये चूरा पोस्त, स्मैक, चरस, गांजा, हेरोईन, सुलफा, अफीम नशीली दवाईयों को बाखली पेपर मील पेहवा में नष्ट किया जाएगा। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक कुरूक्षेत्र, श्री राजेश दुग्गल ने दी ।
इस बारे में जानकारी देते हुए श्री राजेश दुग्गल ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक अम्बाला मण्डल अम्बाला के आदेशानुसार जिला कुरुक्षेत्र, यमुनानगर व जिला अम्बाला में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज करीब 92 मामलों में जब्त किये गये नशीलों पदार्थो को बाखली पेपर मील पेहवा व गाजीपुर/निम्मच मध्यप्रदेश में नष्ट किया जाएगा । इस प्रकार के नशीले पदार्थो को नष्ट करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कमेटी का गठन किया जाता है। पुलिस महानिरीक्षक अम्बाला मण्डल, अम्बाला श्री वाई पूर्ण कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसके मैम्बर पुलिस अधीक्षक, अम्बाला श्री राजेश कालिया व पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र, श्री राजेश दुग्गल होंगें | जिनकी अध्यक्षता में दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को 4 बजे बाद शाम बाखली पेपर मील पेहवा में नष्ट किया जाएगा । पुलिस द्वारा जिला यमुनानगर, अम्बाला और जिला कुरुक्षेत्र के 92 मामलों में जब्त किये गये नशीले पदार्थ जिनमें चूरा पोस्त-3 किंवटल 35 किलोग्राम 512ग्राम, चरस- 430 ग्राम, गांजा-19 किलोग्राम 444 ग्राम 130 मिलीग्राम, हेरोईन-283 ग्राम 183 मिलीग्राम, सुलफा-641ग्राम 50 मिलीग्राम, नशीली दवाईया के 14 मामलों में - इंजेक्शन 50, बोतल कोरेक्स 42, कैप्सूल 6150 तथा नशीली गोलियां 20666 के साथ अलग से 3 किलोग्राम 450 ग्राम नशीली गोलियों को नष्ट किया जाएगा । इसके अतिरिक्त 4 मामलों में जब्त की गई 1 किलों 300 ग्राम अफीम को गाजीपूर/निम्मच मध्यप्रदेश में भेज कर नष्ट किया जाएगा।
श्री राजेश दुग्गल ने बताया कि इससे पूर्व फैसलाशुदा तथा विचाराधीन मामलों में जब्त किये गए नशीलें पदार्थों को लकड़ी में आग में जलाया जाता था। जिससे पर्यावरण पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता था तथा इस प्रक्रिया में खर्च भी अधिक आता था। पर्यावरण को बचाने के लिए राज्य स्तर पर उच्च अधिकारीयों द्वारा विचार-विमर्श करने उपरांत निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार के पदार्थों को किसी ऐसी जगह पर नष्ट किया जाये जहाँ पर इसके जलाने से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव ना पड़े । जिसको साकार करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक अम्बाला मण्डल अम्बाला ने उनके अंतर्गत आने वाले जिला कुरूक्षेत्र, अम्बाला व यमुनानगर के करीब 92 मामलों में जब्त किये गये नशीले पदार्थों को बाखली पेपर मील पेहवा में नष्ट किये जाने का निर्णय लिया है। बाखली स्थित पेहवा सैन्संस पेपर मिल में नशीले पदार्थों को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा। नशीले पदार्थों को पेपर मील में प्रयोग होने वाले इंधन के साथ मिलाकर जलाया जाये।