राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं होने दिया जाएगा बाधित,कोविड-19 के आदेशों की करनी होगी पालना:बराड़ - Discovery Times

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राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं होने दिया जाएगा बाधित,कोविड-19 के आदेशों की करनी होगी पालना:बराड़

 

कुरुक्षेत्र 5 अक्टूबर(अनिल धीमान): उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कुरुक्षेत्र में 6 अक्टूबर को लोकसभा सांसद राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते है। यह ट्रैक्टर रैली पिहोवा के गांव टयूकर से हरियाणा की सीमा में प्रवेश करेगी और करनाल के कस्बा नीलोखेड़ी के रास्ते कुरुक्षेत्र जिले से रवाना होगी। इस ट्रैक्टर रैली को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है।

जिलाधीश शरणदीप कौर बराड़ ने सोमवार को देर रात्रि जारी आदेशों में कहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से 6 व 7 अक्टूबर को ट्रैक्टर रैली को कुछ शर्तों के अनुमति देने के लिए उपायुक्त को पत्र लिखा गया था। प्रशासन द्वारा कुछ शर्तों के साथ इस रैली के लिए परमिशन दी गई है। इन शर्तों के अनुसार ट्रैक्टर रैली के दौरान कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सोशल डिस्टैंस और मास्क लगाना जरुरी होगा। इन नियमों की पालना करवाना आयोजकों की जिम्मेवारी होगी। इस ट्रैक्टर रैली के दौरान अनुमति प्रदान किए गए ट्रैक्टरों को एक लाईन में चलावाने की जिम्मेवारी भी आयोजकों की होगी ताकि अन्य वाहनों का आवागमन सुचारु रुप से चलता रहे और आम नागरिकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ट्रैक्टर चालक के पास वैध लाईसैंस, आरसी होनी चाहिए व चालक ने किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया होना चाहिए, रैली के दौरान आग पकडऩे वाले तरल पदार्थ, लाठी, गंडासी व अन्य हथियार नहीं होने चाहिए, इस ट्रैक्टर रैली की आयोजकों द्वारा वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। 

उन्होंने कहा कि रैली के दौरान ऐसे किसी भी प्रकार के तनावपूर्ण भाषण देने की अनुमति नहीं होगी जिससे आमजन के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो, किसी भी स्थल पर लगने वाला पंडाल एवं शमियाना अग्निरोधक कपड़े से बना होना चाहिए। इस रैली के स्वागत स्थलों पर एबीसी टाईप अग्निशमन यंत्र, 5-5 किलो क्षमता के एम नग, सीओ-2 अग्निशमन यंत्र, फायर बाक्स, रेत व पानी से भरे दो ड्रमों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इन कार्यक्रमों स्थलों पर सभी बिजली फिटिंग कन्यूट पाईप में हो, सभी विद्युत प्रतिरोधक टेप द्वारा जुड़े हो। इसके साथ ही सुरक्षा व सफाई का प्रबंध आयोजक अपने स्तर पर ही करेंगे। रैली के दौरान आयोजकों द्वारा रैली में आने वाले लोगों के लिए शौचालयों, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था भी करनी होगी। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार वेस्ट मैटिरियल से गंदगी नहीं फैलनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो आयोजकों के खिलाफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल-2016 के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिलाधीश ने कहा कि लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि 11 बजे सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की पालना करते हुए धीमी गति से करना होगा, किसी भी अप्रिय घटना के लिए आयोजक ही जिम्मेवार होगा। इतना ही नहीं किसी भी तरह से यातायात को बाधित नहीं होना दिया जाना चाहिए और रैली में आए वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था आयोजकों द्वारा ही की जाएगी, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर वाहनों की पार्किंग किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी, अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी आयोजकों की होगी। उन्होनें कहा कि इन कार्यक्रमों के दौरान फायर बिग्रेड, एम्बूलैंस व क्रैन की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की जाएगी, आयोजन स्थल पर निरीक्षण के दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारी द्वारा सुरक्षा प्रबंधों के सम्बन्ध में दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना आयोजकों द्वारा की जानी अनिवार्य होगी, यदि आयोजकों द्वारा पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की तो बिना नोटिस दिए अनुमति को रद्द करने का अधिकार प्रशासन को होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भी स्तर पर शर्तों की अवमानना नजर आई तो अनुमति बिना किसी सूचना के किसी भी समय वापिस ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान किसी भी प्रकार का रोड़ जाम नहीं करने दिया जाएगा और सार्वजनिक सम्पति को किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए।

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